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मुख्यमंत्री ने 16 किसानोंं को किए 24 लाख रुपये अधिक के चैक वितरित

सिरसा, 5 अगस्त। 


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत 16 किसानों को 24 लाख 25 हजार रुपये की राशि के चैक भेंट किए। उन्होंने यह राशि 4 अगस्त को स्थानीय अनाजमंडी में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किए।


यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव मल्लेवाला के किसान स्व. हंसा सिंह की खेत में पाईप लाईन दबाते समय मिट्टïी में दबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी छिंद्र कौर को 5 लाख रुपये की राशि का चैक प्रदान किया।  साथ ही सिरसा निवासी बंटी की बिजाई मशीन की चैन में आने से उंगली का भाग कट गया जिस पर उन्हें 37 हजार 500 रुपये, गांव हंजीरा निवासी स्व. छोटू राम की ट्रेक्टर पलटने पर मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सावित्री को 5 लाख रुपये, गांव नटार निवासी मुख्तयार सिंह का हाथ ट्रैक्टर-ट्रॉली की हुक में आने से पूरी उंगली कटने पर उन्हें 75 हजार रुपये, गांव लुदेसर निवासी धीर सिंह की कम्बाईन में हाथ आने पर उंगली का एक भाग कट गया जिस पर उन्हें 37 हजार 500 रुपये, गांव जमाल निवासी विकास का चारा मशीन में आने से पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये की राशि का चैक दिया।


इसके अलावा गांव रुपावास निवासी गोबिंद की सरसों निकालते समय थ्रैशर में आने से आधी उंगली कटने पर 37 हजार 500 रुपये, गांव खेड़ी निवासी संदीप का हाथ थ्रैशर में आने से आधा हाथ कटने पर उन्हें एक लाख 25 हजार रुपये, गांव चबुतरांवाली ढाणी (जयपुर, राजस्थान) निवासी फूल चंद का गांव फरवाईकलां में गेहूं निकालते समय थ्रैशर में हाथ आने से उंगली का भाग कटने पर 37 हजार 500 रुपये के चैक प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव बिराबढ़ी के किसान सुरजीत की खेत में पानी हेतू पाईपलाईन डालते समय मिट्टïी में दबकर मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के तौर पर 5 समान भागों में उनकी पत्नी, पुत्री व पुत्रों को प्रदान की। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव गुडियाखेड़ा निवासी भीम सिंह की मृत्यु ट्राली से तूड़ी उतारते समय करंट लगने से होने पर उनके माता-पिता को 5 लाख रुपये की राशि का चैक वित्तीय सहायता प्रदान किया।


उन्होंने बताया कि सरकार की मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो कृषि मशीनरी औजार, टुल्ज, उपकरण, यंत्र तथा कुंआ खोदने ट्यूबवैल लगाने जैसे काम करते समय, जहरीली गैस, क्रेन, क्रैशर, कोल्हु, चारा काटने की मशीन, थ्रेसर का प्रयोग करते हुए दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या उनका अंग-भंग हो जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना होने के दो मास के अंदर-अंदर पोस्टमॉर्टेम की रिपोर्ट सहित आवेदन पत्र भरकर संबंधित मार्किट कमेटी के कार्यालय में देना जरूरी है।


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