आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने पर लगेगी पाबंदी

सिरसा 24 सितंबर।

निगरानी के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) होंगे नोडल अधिकारी


                     विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ïेश्य से मतदान के 48 घंटे पूर्व ही मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस(ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  


                     जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।


                     उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र में पडऩे वाली सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा वे जिला व राज्य की सीमा पर आरटीओ द्वारा स्थापित किए गए चैक पोस्टों पर वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखेंगे। इस बारे हर प्रकार की गतिविधि की रिपोर्ट संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरसा को देंगे।

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