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बीपीएल परिवार कारोबार के लिए बैंक से ले सकते ऋण : डीसी अशोक गर्ग

सिरसा, 14 अगस्त। 

विभाग द्वारा स्वरोजगार के लिए 129 लोगों को दिलवाया साढे 79 लाख रुपये का ऋण


                  उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार चलाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं का रोजगार चला कर अपना व अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर सके।


                  उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, करियाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 129 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए 79 लाख 45 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 7 लाख 67 हजार रुपये सब्सिडी, 2 लाख 84 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा 68 लाख 94 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में उपलब्ध करवाए गए है।


                  उपायुक्त ने बताया कि 86 व्यक्तियों को भैंस पालन के लिए कुल 47 लाख 5 हजार रुपये का ऋण दिलवाया गया जिसमें निगम द्वारा 4 लाख 13 हजार रुपये की सब्सिडी व 42 लाख 92 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। इसके अतिरिक्त भैड़ पालन स्कीम के लिए 5 व्यक्तियों को कुल 4 लाख रुपये प्रदान किए जिनमें 50 हजार रुपये सब्सिडी तथा 3 लाख 50 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में प्रदान किए। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 38 व्यक्तियों को 28 लाख 40 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें 3 लाख 4 हजार रुपये सब्सिडी, 2 लाख 84 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा 22 लाख 52 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में प्रदान किए।


                  उन्होंने ने अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।

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