*‘Hamaare Park, Hamaari Jimmedaari’: MC Commissioner leads cleanliness drive with community in Sector 36*

उपायुक्त ने बताया कि ऐसे नये मतदाता, जिनके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे 11 अन्य वैकल्पि दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं

पंचकूला, 12 अप्रैल-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि ऐसे नये मतदाता, जिनके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे 11 अन्य वैकल्पि दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं 

उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, चालक लाईसेंस, केंद्र, राज्य सरकारों, बोर्ड व निगम तथा पब्लिक लिमिटिड कंपनी द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और एमएलसी को जारी किये गये अधिकृत पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका मतदाता पहचान पत्र गुम हो गया है, वे भी उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास पुराना फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र है, उसे दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान के लिये पहचान पत्र के अलावा मतदाता सूची में नाम शामिल होना अति आवश्यक हैं, जिस मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं होगा, वह मतदान नहीं कर पायेगा। इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 से प्राप्त की जा सकती है।

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply