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सिरसा विस के 2 लाख से अधिक मतदाता का करेंगे मताधिकार का प्रयोग : एडीसी

सिरसा, 3 मई। 

विधानसभा क्षेत्र के बूथ नम्बर 18 को सखी तथा बूथ नम्बर 19 को बनाया जाएगा मॉडर्न बूथ 

सिरसा विधानसभा क्षेत्र की सहायक निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें एक लाख 7 हजार 47 पुरूष तथा 96 हजार 84 महिला मतदाता शामिल हैं। 

उन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत्ता को बढाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा विस क्षेत्र में राजकीय नेशनल महिला महाविद्यालय के बूथ नम्बर 18 सखी (पिंक) बूथ तथा 19 को मॉडर्न बूथ बनाया गया है। मॉडर्न बूथ को जहां  पूरी तरह से आधुनिक रुप दिया जाएगा वहीं सखी बूथ पर सुरक्षा से लेकर मतदान प्रकिया सम्पन्न करवाने में महिला कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। 

उन्होंने बताया कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के 34 गांवों में 201 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 71 बूथ ग्रामीण तथा 130 बूथ शहरी इलाकों में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा विस क्षेत्र में कुल 2 लाख 3 हजार 132 मतदाता हैं, जिनमें एक लाख 7 हजार 47 पुरुष तथा 96 हजार 84 महिला मतदाता हैं। इनमें 117 दिव्यांग मतदाता व 170 सर्विस वोटर भी हैं।

उन्होंने बताया कि चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए सिरसा विस के लिए 2 जोनल मजिस्टे्रट, 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 16 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सी-विजिल एप पर निगरानी के लिए 2, लाईंग स्क्वायड में 3, स्टेटिकल सर्विलॉंस टीम में 5, वीडियो सर्विलांस टीम में 4 तथा वीडियो व्युयिंग टीम में 2 अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र में 7 अतिसंवेदनशील व 4 संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है। इन सभी बूथों पर सुरक्षा हेतु पुख्ता  इंतजाम किये जाएंगे। उन्होंने सिरसा विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 12 मई को प्रात: 7 से सांय 6 बजे तक अपने संबंधित बूथ पर पहुंच कर मतदान करें। उन्होंने बताया कि 23 मई को मतगणना की जाएगी। 

मतदान के लिए 12 दस्तावेज निर्धारित : 

उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी भी बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्रीय, राज्य या पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगी पैंशन बुक, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत जारी किया गया बीमा स्वास्थ्य कार्ड, एमपी या एमएलसी द्वारा जारी कार्यालय पहचान पत्र आदि को मतदाता अपनी पहचान के लिए दिखा सकता है। इसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।