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उपायुक्त ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ और बेसहारा हो रहे बच्चों की जिम्मेवारी हम सबकी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहता है तो वह कानूनी प्रक्रिया अपनाकर गोद ले सकता हैं।

पंचकूला, 12 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ और बेसहारा हो रहे बच्चों की जिम्मेवारी हम सबकी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहता है तो वह कानूनी प्रक्रिया अपनाकर गोद ले सकता हैं।

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श्री आहूजा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोविड-19 की वजह से अनाथ हुये बच्चों को सीधे तौर पर गोद लेेने की अफवाहे फैलाई जा रही है। सीधे तौर पर अनाथ बच्चों को गोद लेना व गोद देना गैर कानूनी है। यह एक दंडीय अपराध है। कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया आॅन लाईन ूूूण्बंतंण्दपबण्पद पर लाॅग इन कर प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा चाईल्ड हैल्प लाईन नंबर 1098 पर भी संपर्क किया जा सकता है तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी या बाल कल्याण समिति कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी, महिला एवं बाल विकास हरियाणा, बेज नंबर 15-20 सेक्टर-4 पंचकूला व दूरभाष संख्या 0172-2741151 पर काॅल करके गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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उपायुक्त ने चेताया कि कोविड-19 महामारी का फायदा उठाकर किसी अनाथ व बेसहारा बच्चों को यदि कोई व्यक्ति व संस्था नुकसान पंहुचाती है तो इसकी सूचना तुरंत 100 नंबर या महिला एवं बाल विकास हरियाणा को दूरभाष संख्या 0172-2741151 पर दी जा सकती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।