जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित केन्द्रों पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से जानकारी लेते हुए।

पंचकूला, 19 अक्तूबर- 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुाकेश कुमार आहूजा ने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी संबंधित स्थानों का दौरा किया तथा वहां पर मौजूद अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी हासिल की। 

उपायुक्त ने 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत भी किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी के लिए 01-कालका के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्थापित मतगणना केन्द्र तथा 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए सेक्टर 1 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापित केन्द्र पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों तथा चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा उपायुक्त ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा प्रलोभन मुक्त मतदान करवाने के लिए गठित विभिन्न टीमों के सदस्यों से मुलाकात कर हालातों का जायजा लिया। इसके साथ-साथ उन्होंने चुनावी डियूटी के लिए नियुक्त आॅब्जर्वरों व माईक्रो आॅब्जर्वरों से भी मुलाकात कर जायजा लिया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और इस दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा, नुक्कड सभा और रोड़ शो इतयादि आयोजित नहीं कर सकते तथा न ही उसमें भाग ले सकते हैं। चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद उम्मीदवारों द्वारा समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन जिला स्तर पर गठित मीडिया सेर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से पास होने आवश्यक है। उन्होंने ने बताया कि प्रचार बंद होने के बाद 20 व 21 अक्तूबर को कोई उम्मीदवार अगर समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसकी मंजूरी एमसीएमसी कमेटी से लेनी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मध्यनजर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 अक्तूबर को प्रातरू 7 बजे से आरम्भ होगा जबकि मतगणना के लिए 24 अक्तूबर को प्रातः 8 बजे का समय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचकूला व कालका के लिए दो अलग-अलग मतगणना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किए गए हैं, जहां के दूरभाष नंबर 0172-2585000, 2568313 पर संपर्क करके मतगणना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

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मेरी कक्षा- मेरा गौरव अभियान के से नामांकन अभियान को मिलगा और बल- संध्या मलिक

मिठाई के डिब्बे व गैस सिलेंडर के माध्यम से दिया मतदान का संदेश

सिरसा, 19 अक्तूबर।


             

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मिठाई की दुकानों, गैस ऐजेंसियों व पैट्रोल पंपों पर चलाया विशेष अभियान

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला में अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत आमजन को 21 अक्तूबर को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीप मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने आज शहर की प्रमुख गैस ऐजेंसियों, मिठाई की दुकानों व पेट्रोल पंपो पर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया।


              उन्होंने भारत गैस एजेंसी, इंडेन गैस एजेंसी, एचपी गैस एजेंसी व चाडीवाल गैस एजेंसी पर जाकर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 21 अक्तूबर मतदान दिवस पर अधिक से अधिकारी भागीदारी की शपथ दिलवाई। इनसे साथ-साथ उन्होंने मतदान संबंधी पंपलेट व स्टीकर बांटे व गैस सिलेंडरों पर ‘सारे काम छोड़ दो , सबसे पहले वोट दोÓ व ‘सिरसा का अभिमान, 100 प्रतिशत मतदानÓ के स्लोगन वाले स्टीकर चस्पा किए। आमजन को इन स्टीकरों को देख कर मतदान करने का संदेश मिलेगा।


              इसके अलावा शहर की प्रमुख मिठाई की दुकानों पर जाकर वहां मौजूद ग्राहकों व दुकान मालिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया और मतदाता जागरूकता के स्टीकर व पंपलेट बांटे। उन्होंने मिठाई के डिब्बों पर भी मतदाता जागरुकता के स्टीकर चस्पा किए। इस अवसर पर मिठाई विक्रेतों ने भी इस कार्य में सहयोग का आश्वासन दिया। इसके उपरांत उन्होंने झूथरा पट्रोल पंप, शर्मा पैट्रोल पंप, रिलायंस पैट्रोल पंप, मिनाक्षी पैट्रोल पंप, भारत पैट्रोल पंप व अन्य पैट्रोल पम्पों पर पहुंच कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया व वाहनों पर मतदाता जागरूकता के स्टीकर भी चस्पा किए।

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मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा बनाए जाने वाले बूथ के लिए हिदायतें जारी, धारा 144 लागू

सिरसा, 19 अक्तूबर।


              जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर 21 अक्तूबर को मतदान के दिन आपराधिक प्रकिया संहिता 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।


              आदेशों में कहा गया है कि मतदान के दिन राजनीतिक दल या अन्य प्रत्याशी पोलिंग स्टेशन की 200 मीटर की परिधि में बूथ नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा एक उम्मीदवार एक ही बूथ बना सकता है। प्रत्येक बूथ में एक टेबल व दो कुर्सियां, छाया के लिए एक छाता/तिरपाल/कपड़ा लगाया जा सकता है। उम्मीदवार को बूथ लगाने से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में पोलिंग स्टेशन व बूथ नम्बर की जानकारी देनी होगी। साथ ही उम्मीदवार को स्थानीय अधिकारी, निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, नगर क्षेत्र की समितियां, पंचायत समितियां से लिखित में अनुमति लेनी होगी। ये सभी अनुमति पत्र बूथ में बैठे प्रतिनिधियों के पास होना जरूरी है जोकि पुलिस अथवा चुनाव अथोरिटी को मांग करने पर दिखानी होंगी।


              उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों द्वारा इन बूथों के माध्यम से मतदाताओं को केवल अनौपचारिक पहचान पर्चियां ही वितरित की जा सकेगी। चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार इन अनौपचारिक पहचान पर्चियों पर राजनीनिक दल का नाम, उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिह्नï व अन्य कोई भ्रामक सामग्री प्रिंट न हो। बूथ में केवल एक 3&1.5 का बैनर लगाया जा सकता है तथा उस बैनर पर  राजनीनिक दल का नाम, उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिह्नï प्रिंट किया जा सकता है। नियमों की उल्लंघना करने पर प्राधिकारियों द्वारा बैनर हटवा दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में भीड़ को ऐसे बूथ पर इक_ा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस व्यक्ति ने अपना मतदान कर दिया है उसे भी बूथ पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बूथों पर काम कर रहे व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें।


              इसके अलावा राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा नामांकित व्यक्ति उसी बूथ का मतदाता होना जरूरी है। नामांकित व्यक्ति को अपने पास मतदाता पहचान पत्र रखना हो जोकि सैक्टर ऑफिसर या पर्यवेक्षक द्वारा मांगे जाने पर दिखाना जरूरी है। राजनीतिक दल या प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना होगा की नामांकित उम्मीदवार किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हो। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में विश्व शांति एवं कल्याण हेतु माता मनसा देवी पंचकूला गौशाला ट्रस्ट के द्वारा 108 कुंडीय गौ संवर्धन गायत्री महायज्ञ

पंचकूला : 19 अक्तूबर 2019 :अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में विश्व शांति एवं कल्याण हेतु माता मनसा देवी पंचकूला गौशाला ट्रस्ट के द्वारा 108 कुंडीय गौ संवर्धन गायत्री महायज्ञ 01नवंबर से 04 नवंबर 2019 तक जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट पंचकूला के संरक्षक श्री सुरेंद्र सिंह तोमर की देख रेख में करवाया जाऐगा जिसके लिए गौशाला ट्रस्ट पंचकूला के संरक्षक श्री कुलभूषण गोयल, श्री नगेश मितल, भुपिंदर गोयल, श्री कुसुम गुप्ता जी द्धारा गौशाला धाम मनसा देवी पंचकूला मे भूमि पूजन किया और सपरिवार पांच कुंडिय गायत्री यज्ञ किया गौधाम के मान्यवरो ने सपरिवार हिस्सा लिया भूमि पूजन व यज्ञ कर्मकांड गायत्री परिवाजक श्री मंगत राम शर्मा जी द्धारा करवाए गए यज्ञ में श्री जितेंद्र वर्मा व श्री संदीप नारंग जी न्यूज 7 वर्ल्ड के चीफ आडिटर ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया जिसकी जानकारी आज यहां जिला गायत्री परिवार पंचकूला के प्रैस सचिव संदल सिंह राणा ने प्रैस विज्ञप्ति मे दी

श्री संदीप नारंग जी

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19 से 21 अक्तूबर तक व 24 अक्तूबर को शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी

सिरसा, 19 अक्तूबर।


             हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिले में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


              उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त जगजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए 21 अक्तूबर को मतदान होगा, जिसके चलते शराब की सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व अन्य अधिकृत स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 19 अक्तूबर सायं 6 बजे से 21 अक्तूबर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक रहेगी। इसके अलावा 24 अक्तूबर के दिन मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) के तहत जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित केन्द्रों पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से जानकारी लेते हुए।

पंचकूला, 19 अक्तूबर- 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुाकेश कुमार आहूजा ने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी संबंधित स्थानों का दौरा किया तथा वहां पर मौजूद अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी हासिल की। 

उपायुक्त ने 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत भी किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी के लिए 01-कालका के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्थापित मतगणना केन्द्र तथा 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए सेक्टर 1 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापित केन्द्र पर जाकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से किए जा रहे प्रबंधों तथा चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा उपायुक्त ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा प्रलोभन मुक्त मतदान करवाने के लिए गठित विभिन्न टीमों के सदस्यों से मुलाकात कर हालातों का जायजा लिया। इसके साथ-साथ उन्होंने चुनावी डियूटी के लिए नियुक्त आॅब्जर्वरों व माईक्रो आॅब्जर्वरों से भी मुलाकात कर जायजा लिया। 

जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और इस दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा, नुक्कड सभा और रोड़ शो इतयादि आयोजित नहीं कर सकते तथा न ही उसमें भाग ले सकते हैं। चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद उम्मीदवारों द्वारा समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन जिला स्तर पर गठित मीडिया सेर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से पास होने आवश्यक है। उन्होंने ने बताया कि प्रचार बंद होने के बाद 20 व 21 अक्तूबर को कोई उम्मीदवार अगर समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसकी मंजूरी एमसीएमसी कमेटी से लेनी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मध्यनजर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 21 अक्तूबर को प्रातरू 7 बजे से आरम्भ होगा जबकि मतगणना के लिए 24 अक्तूबर को प्रातः 8 बजे का समय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचकूला व कालका के लिए दो अलग-अलग मतगणना केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही 24 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किए गए हैं, जहां के दूरभाष नंबर 0172-2585000, 2568313 पर संपर्क करके मतगणना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

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Adhiraj Narang ji को न्यूज़ 7 वर्ल्ड (News7world) टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ !

News 7 World :

Chandigarh: 19-10-2019

Adhiraj Narang ji को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ।

Adhiraj Narang ji

Adhiraj Narang ji को न्यूज़ 7 वर्ल्ड (News7world) की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ !