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हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वित वर्ष 2019-20 में 96 जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिये 25.44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

पंचकूला, 3 जुलाई-    

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वित वर्ष 2019-20 में 96 जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिये 25.44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। 

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यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति के 21 बीपीएल परिवारों को बेटी की शादी के लिये 9.66 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को बेटी की शादी के लिये 51 हजार रुपये की आर्थिक सहयता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें 46 हजार रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाती है जबकि शेष 5 हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण करवाने के बाद दी जाती है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के 13 बीपीएल परिवारों को एक लाख 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। ऐसे परिवारों को बेटी की शादी पर इस योजना के तहत 11 हजार रुपये का शगुन दिया जाता हैं, जिसमें से 10 हजार रुपये प्रथम किस्त के रूप  में तथा एक हजार रुपये शादी के पंजीकरण के बाद दी जाती है। 

उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग बीपीएल की विधवा महिलाओं को बेटियों की शादी के लिये 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत एक विधवा को 46 हजार रुपये की प्रथम किस्त दी जाती है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को भी बेटी की शादी के लिये 11 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है। इस योजना के तहत 4 परिवारों को प्रथम किस्त के तौर पर 40 हजार रुपये की प्रथम किस्त उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के एपीएल परिवारों को बेटी की शादी पर 21 हजार रुपये का शगुन दिया जाता हैं। इस योजना में 20 परिवारों को प्रथम किस्त के तौर पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। अनुसूचित जाति की एपीएल परिवारों की विधवाओं को बेटी की शादी के लिये 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 8 लाभपात्रों को 3.68 लाख रुपये की शगुन राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के 8 एपीएल परिवारों को 80 हजार रुपये की शगुन राशि तथा पिछड़ा वर्ग एपीएल परिवारों की 13 विधवाओं को बेटी की शादी के लिये 5.98 लाख रुपये शगुन राशि दी गई है। सामान्य वर्ग के एपीएल 7 परिवारों को 70 हजार रुपये की शगुन राशि तथा सामान्य वर्ग एपीएल परिवार की एक विधवा को 46 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

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