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मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ने की कार्यवाही शुरू, मतदाता सूचियों के नए फार्म भी हुए लागू

सिरसा, 19 अगस्त।

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार नंबर जोड़ने का कार्य 01 अगस्त से लागू हो चुका है। आधार को मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ने से मतदाता सूची को शुद्ध करने में आसानी होगी।


उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने बताया कि मतदाता स्वयं भी ऑनलाइन वोटर हेल्प लाइन एप या https://www.nvsp.in/ या https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाकर आधार को वोटर कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे भी अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 31 दिसंबर 2022 तक आधार लिंक के कार्य को पूर्ण किया जाना है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के पास फार्म नंबर 6(ख) भरकर भी आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों से संबंधित पहले से चले आ रहे पुराने फार्म नं 6, 7, 8 को संशोधित कर दिया गया है, तथा फार्म नंबर 8(क) को हटा दिया गया है तथा फार्म नंबर 6(ख) नया फार्म लागू किया गया है। ये संशोधित व नए फार्म 01 अगस्त से लागू हो चुके हैं।


तहसीलदार चुनाव हनुमान दास ने बताया कि फार्म नंबर 6 नए मतदाता के पंजीकरण के लिए, फार्म नंबर 6(ख) मतदाता सूची में आधार नंबर लिंक करवाने के लिए, फॉर्म नंबर 7 वोट कटवाने के लिए, फार्म नंबर 8 मतदाता सूची में दर्ज विवरण को शुद्ध करवाने तथा एक मतदान केंद्र से अथवा किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे स्थान पर वोट स्थानांतरित करवाने के लिए है। उपायुक्त ने जिला के सभी मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता वोटर कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवाने के कार्य में सहयोग करते हुए जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल अधिकारी के पास फार्म नंबर 6(ख) में आवेदन करते हुए अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति जमा करवाएं।

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