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बिजली लाईनों के रखरखाव के कार्य करते समय या अन्य कारणों से होने वाले बिजली हादसों से बचाव के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वितरण लाईनों पर कार्य करने के लिए जरुरी दिशा निर्देशों की एक पुस्तिका जारी की गई है।

बिजली लाईनों के रखरखाव के कार्य करते समय या अन्य कारणों से होने वाले बिजली हादसों से बचाव के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वितरण लाईनों पर कार्य करने के लिए जरुरी दिशा निर्देशों की एक पुस्तिका जारी की गई है।

पंचकूला, 01 जुलाई – बिजली लाईनों के रखरखाव के कार्य करते समय या अन्य कारणों से होने वाले बिजली हादसों से बचाव के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वितरण लाईनों पर कार्य करने के लिए जरुरी दिशा निर्देशों की एक पुस्तिका जारी की गई है।

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निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शत्रुजीत कपूर ने बुधवार को पंचकूला स्थित विद्युत सदन में इस पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान निगम के सभी डायरेक्टर एस.के. बंसल, टी.के. शर्मा और अमित दीवान भी मौजूद थे।

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गौरतलब है कि बिजली वितरण लाईनों के रखरखाव के कार्य को सुरक्षित व सही तरीके से करने के लिए समय-समय पर बिजली निगमों द्वारा सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए जागरुक्ता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में उपरोक्त पुस्तक को जारी किया गया, इसके साथ-साथ दिशा निर्देशों संबंधी पोस्टर भी जारी किया गया है।


यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस पुस्तिका में बिजली लाईनों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा तथा लाईनों के रखरखाव और परमिट संबंधी दिशा निर्देशों को सरल एवं स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही लाईनों पर कार्य करने से पूर्व परमिट लेने तथा कार्य करते समय सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग करने और समानांतर चल रही डबल सप्लाई वाली बिजली लाईनों की पहचान करना, अस्थाई अर्थिंग देने संबंधी उपायों को सम्मिलित किया गया है।


उन्होंने आगे बताया कि निगम निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी अनाधिकृत निर्माण, एक्सटेंशन, घरों , भवनों बालकोनियों, छज्जा, सीमा की दीवारों आदि की तुरंत पहचान करने का निर्णय लिया गया है, जहां बिजली दुर्घटनाओं का अधिक खतरा है। इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को जागरूक करना है जिन्होंने अवैध तरीके से बिजली वितरण लाईनों के नीचे या आस-पास घर ध्भवन या कोई अन्य निर्माण कार्य किया हुआ है। जिससे आकस्मिक होने वाले गंभीर हादसों को कम किया सके।


उन्होंने यह भी कहा कि बिजली निगमों का यह निर्णय अपने कर्मचारियों को बिजली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही वितरण लाईनों के समीप बने अवैध निर्मार्णों की पहचान करके उल्लंघनकर्ता को उचित माध्यम से जागरूक करना और अवैध निर्माणों को हटवाकर बिजली व्यवस्था को सुचारू करना है। इसके लिए बिजली निगमों द्वारा दिशा निर्देशों संबंधी पोस्टर प्रत्येक सब डिविजन, डिविजन, 33 के.वी. सब-स्टेशनों पर लगवाया जाएगा। जिससे वितरण लाईनांें पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जाएगा। हरियाणा के बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं को सुचारु एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं।

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