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किसान 31 जुलाई तक कराए खरीफ फसल का बीमा : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

सिरसा, 09 जुलाई।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में खरीफ मौसम की फसलों के लिए बीमा कराने का अभियान चलाया जा रहा है। किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल को बीमित कराने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। योजना के तहत कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते वो 24 जुलाई तक अपने बैंक को लिखित आवेदन भेज सकते है। उन्होंने बताया कि पहले  बीमा कराने की योजना ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए अलग-अलग निर्धारित थी। जिसके तहत बैंक से ऋण लेकर खेती करने वाले किसान का बैंक, स्वयं पैसा काटकर उनकी फसल का बीमा कर देते थे। लेकिन अब सरकार ने उन किसानों के लिए भी इसमें छूट प्रदान की है।


उपायुक्त ने कहा कि अगर किसान ने अपने खेत में बाजरे की बिजाई कर रखी है लेकिन गलती से दूसरी फसल का बीमा हो गया या करा लिया है। तो किसान संबंधित बैंक को फसल बदलने की सूचना 29 जुलाई तक अवश्य भेज दें ताकि बाद में बीमा क्लेम के समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।


उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि जिला में खरीफ फसल का बीमा करने के लिए धान के लिए प्रीमियम राशि  1853 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह बाजरे के लिए 872 प्रति हेक्टेयर, कपास के लिए 4495 प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 926 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। उन्होंने बताया कि फसल की बीमा राशि की जानकारी देते हुए बताया कि धान के लिए 92,626 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह बाजरे के लिए 45,588 प्रति हेक्टेयर व कपास के लिए 89,903 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। वहीं मक्का के लिए 46,314 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।

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उपायुक्त ने जिला के किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई फायदे है। योजना के तहत आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, जलभराव व अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान के लिए बीमित फसल का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर किसान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप में फसल खराब होने की सूचना देना आवश्यक है।